Current Topic 06 – 06 – 2021
★ बिहार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33℅ आरक्षण की घोषणा
√ 02 जून, 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की ।
√ गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।
√ इसके अलावा बिहार सरकार राज्य में इंजीनियर विश्वविद्यालय और मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार कर रही है ।
√ इससे राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों को काफी लाभ होगा ।
◆ ग्राम उजाला कार्यक्रम
√ केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने 19 मार्च, 2021 को बिहार के आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है ।
√ योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम पांच LED बल्ब ही मिलेंगे ।
√ ‘ग्राम उजाला’ कार्यक्रम का भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।
√ इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 1.5 करोड़ LED बल्बो का वितरण किया जाएगा ।
◆ एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति- 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य
√ जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति- 2018 के बाद बिहार के कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, जो ईथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है ।
◆ मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार
√ 05 मई, 2021 को उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के लिए 50% की तय सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है ।
√ शिक्षा और नौकरी के क्षेत्रों में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है ।
√ उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े नहीं है कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए ।
√ उच्चतम न्यायालय के 05 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि इंदिरा साहनी केस पर आया फैसला सही है, इसलिए उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है ।
√ उच्चतम न्यायालय में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था ।
√ न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 05 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा लांघी नहीं जा सकती है ।
√ सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।