Current Topic 29 – 06 – 2021
★ सुरेश एन पटेल को बनाया गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
√ 24 जून, 2021 को सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है ।
√ कार्मिक मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई ।
√ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी का कार्यकाल 23 जून, 2021 को समाप्त हो गया था जिसके बाद पटेल को नियुक्त किया गया ।
√ कोठारी अप्रैल, 2020 में आयोग में नियुक्त हुए थे ।
◆ केंद्रीय सतर्कता आयोग
√ वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी ।
√ वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम द्वारा आयोग के सांविधिक दर्ज की पुष्टि कर दी गई ।
√ यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है ।
√ यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौपता है ।
√ यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है ।
◆ संरचना
√ यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त शामिल होते हैं ।
◆ आयुक्तों की नियुक्ति
√ केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्य समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है ।
√ उनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक होता है ।
√ कार्य – दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के कार्य CVC की निगरानी एवं नियंत्रण में होते हैं क्योंकि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित है ।
√ CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है ।
√ निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं-केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता/मुखबिर/सचेतक CVC की अपनी कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है ।
√ यह CBI तथा केंद्रीय संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर निर्भर है जबकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 के तहत CBI की अपनी अन्वेषण विंग है ।